बिलासपुर

निलंबित सेवा सहकारी समिति के संचालक मंडल बहाल, जांच में नही मिली आर्थिक अनियमितता कार्यकाल पूरा करेंगे…@

( कांग्रेस नेता की शिकायत के बाद समिति के संचालक मंडल को भांग किया गया था )

@ रियाज़ अशरफी

सयुंक्त पंजीयक बिलासपुर ने सेवा सहकारी समिति धनिया के संचालक मंडल को बहाल कर दिया है अब यह संचालक समिति अपने बचे हुए कार्यकाल को पूरा करेगी। दो वर्ष पूर्व कांग्रेस नेता की शिकायत पर समिति के संचालक मंडल को भंग कर दिया गया था। समिति का प्रकरण पंजीयन सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के कार्यालय में लंबे समय से लंबित था।

धनिया समिति के संचालक मंडल पदाधिकारी

                बता दें कि सेवा सहकारी समिति मर्या. धनिया पं.क्र 622 के संचालक मंडल को भंग करने कांग्रेस नेता प्रमोद जायसवाल ने पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित कार्यालय में लिखित शिकायत की थी जिस पर पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर ने संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर संभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया था। सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तूरी एचएन पुरैना के जांच प्रतिवेदन के बाद संयुक्त पंजीयक बिलासपुर ने सुरेंद्र पाटनवार की अध्यक्षता वाली सेवा सहकारी समिति धनिया के संचालक मंडल को छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 53(1) के अंतर्गत भंग कर दिया गया था

उक्त आदेश के खिलाफ समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र पटनवार सहित संचालक मंडल के सभी 10 सदस्यों के द्वारा पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किया गया। जिस पर सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ ने दोबारा जांच के लिए आदेश दिया इसी दौरान शिकायतकर्ता प्रमोद जायसवाल ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित न्यायालय दोबारा अपील प्रस्तुत किया। इसके बाद समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र पाटनवार ने बिलासपुर हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत किया। उच्च न्यायाल ने मामले की सुनवाई करते हुए 25 अप्रैल 2024 को संयुक्त पंजीयन बिलासपुर को इस लंबित प्रकरण को 60 दिवस के भीतर निराकरण करने निर्देश दिए।

उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए संयुक्त पंजीयक कार्यालय ने उप पंजीयक सहकारी संस्था बिलासपुर द्वारा प्रेषित जवाब एवं नस्ति का अवलोकन किया। जिसमें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा धनिया के पर्यवेक्षक शत्रुघ्न पैकरा के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन जिसमें सेवा सहकारी समिति धनिया के कर्मचारी राजकुमार तिवारी, कमलकांत पाटनवार एवं दिनेश यादव को ऋण वितरण में अनियमिता करने का दोषी पाया गया था। संचालक मंडल समिति धनिया को उक्त राशि वसूली करने का निर्देश दिया गया था। जिस पर अध्यक्ष ने कर्मचारियों से राशि की वसूली कर बैंक में जमा करा दिया था।

संचालक मंडल प्रकरण का नास्ति अवलोकन में पाया गया कि जांच प्रतिवेदन के कर्मचारी अधिकारियों ने सेवा सहकारी समिति धनिया द्वारा कार्यों में कुछ लापरवाहियां तो बरती गई परंतु अनियमितता नहीं पाया गया। अतः संचालक मंडल सेवा सहकारी समिति धनिया को छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 नियम 1965 एवं वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देश का समुचित पालन करते हुए कार्य करने निर्देशित किया। साथ ही पूर्व में की गई निलंबन की कार्यवाही को निरस्त करते हुए सेवा सहकारी समिति के संचालक मंडल को बहाल कर दिया गया।

संचालक मंडल ने कहां किसानों के हितों पर कार्य करेंगे

2 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद सेवा सहकारी समिति धनिया के भंग संचालक मंडल को संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर संभाग में 29 मई 2024 को बहाल दिया है। संचालक मंडल की बहाली पर समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार पटनवार,उपाध्यक्ष रामकृष्ण मेरावी, श्रीमती श्याम लता पाटनवार, सतीश चंद्र पटनवार, संचालक सदस्य पीतांबर टंडन, रामेश्वर कश्यप, लखेश्वर सिंह सिदार, शिवकुमार साहू, संतोष सिंह ठाकुर, देवी सिंह ठाकुर एवं चंदादेवी साहू खुशियां जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम के तहत किसानों के हितों में कार्य करेंगे।

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