प्रतिबंध के बावजूद स्कूल के समीप तंबाखू-गुटखा बेचने वाले चार दुकानदारों पर नायब तहसीलदार ने की कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही

बिलासपुर (रियाज़ अशरफी)| स्कूल के 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंध के बावजूद तंबाकू, गुटखा,बीड़ी, सिगरेट बेचने वाले 4 दुकानदारों पर सीपत के नायाब तहसीलदार ने कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। स्कूल के समीप गुटखा,तंबाखू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर स्कूल के प्राचार्य ने कलेक्टर एवं तहसीलदार को लिखित शिकायत की थी।

सीपत के नायब तहसीलदार राहुल कौशिक ने कलेक्टर के आदेश पर मंगलवार को हायर सेकेंडरी स्कूल खम्हरिया और शासकीय प्राथमिक शाला लुतरा के परिधि में पान,गुटखा,सिगरेट और तम्बाखू की बिक्री करने वाले चार दुकानदारों पर बिक्री के लिए दुकान में रखे गुटखा, तंबाखू,सिगरेट,बीड़ी की जप्ती बनाकर कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।
नायब तहसीलदार कौशिक ने बताया कि खम्हरिया स्कूल के प्राचार्य ने 30 जून को कलेक्टर कार्यालय और सीपत तहसीलदार को पत्र के माध्यम से लिखित शिकायत की थी के स्कूल अहाते से लगा हुआ पान ठेला संचालित है जिससे विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों में तंबाखू सिगरेट के सेवन की प्रवित्ति बढ़ती जा रही है। शिकायत के आधार पर मौके में खम्हरिया स्कूल जाकर देखा तो यहां 10 मीटर के दायरे में दो पान की दुकाने संचालित हो रही थी जिस पर कार्यवाही की गई वही प्राथमिक शाला लुतरा में भी दो दुकानों पर कार्यवाही की गई है।
नायब तहसीलदार कौशिक ने बताया कि स्कूल अहाता के 100 मीटर के दायरे में आने वाले पान-गुटखा, तंबाकू और धूम्रपान सामग्री की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने व दुकानों को हटाने अभियान चलाया जाएगा अगर इस तरह की दुकाने स्कूल परिसर के करीब संचालित होगी तो जरूर कार्यवाही की जाएगी।